सुकन्या समृद्धि योजना क्या है?
सुकन्या समृद्धि योजना क्या है:-सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बालिकाओं के अभिभावक उनके लिए बचत खाता खोल सकते हैं जब तक वह बालिका 10 साल की नहीं हो जाती है इस योजना के तहत चालू वित्त वर्ष के दौरान अधिक से अधिक 1.5 लाख रुपए जमा किए जा सकते हैं।
यह अकाउंट बैंकों और पोस्ट ऑफिस में खोला जा सकता है और अकाउंट को 21 वर्ष तक या 18 वर्ष की आयु के बाद उसकी शादी होने तक चलाया जा सकता है।
सुकन्या समृद्धि योजना के लिए योग्यताएं?
- सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट केवल बालिका के नाम पर माता-पिता या कानूनी अभिभावकों द्वारा खोला जा सकता है
- अकाउंट खोलने के समय बालिका की आयु 10 वर्ष से कम होनी चाहिए
- एक बालिका के लिए एक से अधिक सुकन्या समृद्धि अकाउंट नहीं खोले जा सकते हैं
- एक परिवार को केवल दो SSY अकाउंट को खोलने की अनुमति दी जाती है यानी कि हर बालिका के लिए एक अकाउंट
नोट:- सुकन्या समृद्धि अकाउंट कुछ विशेष मामलों में 2 से अधिक लड़कियों के लिए खोले जा सकते हैं जो नीचे दिए गए हैं
- यदि किसी माता-पिता की जुड़वा या तीन लड़कियों के जन्म से पहले एक लड़की का जन्म होता है या अगर पहले एक साथ 3 बच्चे पैदा होते हैं तो तीसरा खाता खोला जा सकता है।
- यदि जुड़वा या तीन लड़कियों के जन्म के बाद एक लड़की का जन्म होता है तो तीसरा SSY खाता नहीं खोला जा सकता हैं।
सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश के लाभ क्या है?
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के हिस्से के रूप में शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना कई प्रकार के लाभ प्रदान करती है इस योजना के कुछ प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं:
- अधिक ब्याज दर-PPF जैसी अनी सरकार समर्थित और कर बचत योजनाओं की तुलना में SSY बेहतर ब्याज दर देने वाली योजना है।
- गारंटीड रिटर्न-चुकी सुकन्या समृद्धि योजना सरकार द्वारा समर्थित योजना है इसीलिए या गारंटीड रिटर्न प्रदान करती है।
- टैक्स बेनिफिट- सुकन्या समृद्धि योजना की धारा 80 सी के तहत सालाना 5 लाख रु.तक टैक्स में छूट मिलती है।
- अपनी सहूलियत के मुताबिक निवेश करें-कोई भी व्यक्ति एक वर्ष में न्यूनतम ₹250 और अधिकतम 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष का डिपाजिट कर सकता है यह सुनिश्चित करता है कि आपके आर्थिक स्थिति चाहे जैसी हो आप उसी के मुताबिक इस योजना में निवेश कर सकते हैं।
- कंपाउंडिंग का लाभ-सुकन्या समृद्धि योजना एक लंबी अवधि की निवेश योजना है क्योंकि यह वार्षिक कंपाउंडिंग( चक्रवृद्धि) ब्याज दर प्रदान करती है ।इसलिए अगर आप कम निवेश भी करते हैं तो आपको लंबी अवधि में शानदार रिटर्न मिलेगा।
- आसानी से ट्रांसफर-सुकन्या समृद्धि अकाउंट का संचालन करने वाले माता-पिता/ अभिभावक के ट्रांसफर के मामले में SSY अकाउंट को देश के एक हिस्से से दूसरे (बैंक/डाकघर)में स्वतंत्र रूप से ट्रांसफर किया जा सकता है।
सुकन्या समृद्धि योजना(SSY) डिपॉजिट लिमिट ?
सुकन्या समृद्धि योजना क्या में कोई भी व्यक्ति एक वर्ष में न्यूनतम ₹250 और अधिकतम 1.5 लाख रुपए प्रतिवर्ष का डिपाजिट कर सकता है। आपको अकाउंट खोलने की तारीख से 15 साल तक हर साल कम से कम न्यूनतम राशि अमाउंट में जमा करनी होगी। इसके बाद अकाउंट में मेच्योरिटी तक ब्याज मिलता रहेगा।
सुकन्या समृद्धि योजना की अन्य प्रमुख विशेषताएं ?
- यदि कोई SSY खाताधारक ₹250 के न्यूनतम जमा राशि भी नहीं कर पाता है तो उसके अकाउंट को डिफॉल्ट अकाउंट कहा जाएगा। लेकिन इस डिफॉल्ट अकाउंट पर भी मैच्योरिटी की तारीख तक लागू ब्याज मिलता रहेगा। हालांकि डिफॉल्ट किए गए अकाउंट को अकाउंट खोलने के 15 साल पूरे होने से पहले कम से कम ₹250+ ₹50( जुर्माना) का निवेश करके रिवाइव किया जा सकता है।
- एक बालिका 18 वर्ष की आयु के बाद अपना अकाउंट मैनेज कर सकती है। 18 वर्ष की होने के बाद वह पोस्ट ऑफिस/ बैंक जहां उसका अकाउंट है,को सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करने के बाद SSY अकाउंट का संचालन कर सकती है।
- लड़की की उम्र 18 वर्ष से अधिक होने पर या उसके 10 पास करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए अकाउंट से 50% तक पैसा निकाला जा सकता है ।पैसा एक साथ या फिर किस्तों में मिल सकता है 1 साल में एक ही बार और अधिकतम 5 साल तक किस्त मे पैसा ले सकते हैं।
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SSY अकाउंट का समय से पहले बंद होना?
18 वर्ष की हो जाने पर शादी के खर्च के लिए बालिका द्वारा ही SSY अकाउंट समय से पहले बंद किया जा सकता है हालांकि इसके अलावा कुछ विशेष स्थितियों में खाता बंद किया जा सकता है और इससे संबंधित सभी राशि निकाली जा सकती है:-
- खाताधारक की आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर:-अगर योजना में रजिस्टर्ड बालिका की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है तो माता-पिता या कानूनी अभिभावक अकाउंट में जमा राशि और उस पर अर्जित ब्याज को निकाल सकते हैं नामिनी के अकाउंट में यह राशि तुरंत जमा कर दी जाएगी इसके अलावा माता-पिता या कानूनी अभिभावक को खाता धारक की मृत्यु से संबंधित दस्तावेज जमा कराने होंगे जो संबंधित अधिकारियों द्वारा वेरीफाई कराएं होने चाहिए।
- अकाउंट चालू रखने में उत्पन्न बाधाएं:-अगर केंद्र सरकार की तरफ से ऐसा कोई निर्देश है कि निवेशक अकाउंट में निवेश करने के योग्य नहीं है तो सुकन्या समृद्धि अकाउंट समय से पहले बंद किया जा सकता है। यदि अकाउंट में निवेश करने की वजह से जमाकरता को किसी प्रकार की आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है तो इसे बंद किया जा सकता है। इसके अलावा अकाउंट को बंद करने के लिए संबंधित अधिकारियों से अनुमति लेना जरूरी है ।
- यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि केवल मेडिकल इमरजेंसी जैसे विशेष मामलों में सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट को बंद किया जाएगा।
सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश कैसे करें?
- आप इस योजना में अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस या किसी भी बैंक शाखा के माध्यम से निवेश कर सकते हैं।आपको फार्म और प्रारंभिक डिपॉजिट के क्षेत्रों के साथ केवाईसी दस्तावेज जैसे पासपोर्ट आधार कार्ड जमा करने होंगे।
- सुकन्या समृद्धि योजना में नए खाते के लिए आवेदन फार्म पास के पोस्ट ऑफिस या इसमें शामिल सार्वजनिक या निजी क्षेत्र के बैंक से प्राप्त किए जा सकते हैं इसके साथ ही आप आरबीआई की वेबसाइट और नीचे दिए गए संस्थानों और बैंकों की वेबसाइट से SSY के लिए नया खाता आवेदन फार्म डाउनलोड भी कर सकते हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट
- द इंडिया पोस्ट वेबसाइट
इसमें शामिल निजी क्षेत्र के बैंकों की वेबसाइट जैसे ICICI बैंक,एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की स्वयं की वेबसाइट(SBI,PNB,BOB, आदि)
आवेदन फार्म कैसे भरें
SSY आवेदन फार्म में बालिका के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता होती है जिसके नाम पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत निवेश किया जाएगा। बालिका की ओर से खाता खोलने/निवेश करने वाले माता-पिता/अभिभावक की जानकारी भी आवश्यक है।SSY आवेदन फार्म में भरी जाने वाली महत्वपूर्ण सूचनाएं निम्नलिखित है:-
बालिका का नाम( प्राथमिक खाताधारक)
अकाउंट खोलने वाले माता पिता/ अभिभावक का नाम
प्रारंभिक जमा राशि
चेक /डीडी नंबर और दिनांक (प्रारंभिक जांच के लिए उपयोग किया जाता है)
बालिका की जन्म तिथि
प्राथमिक खाताधारक के जन्म प्रमाण पत्र का विवरण( प्रमाण पत्र संख्या,जारी करने की तारीख आदि)
माता पिता /अभिभावक का पहचान पत्र (ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड आदि)
वर्तमान और स्थाई पता (माता-पिता/ अभिभावक के आईडी दस्तावेज के अनुसार)
किसी अन्य KYC दस्तावेज की जानकारी (पैन कार्ड,वोटर आईडी कार्ड आदि)
फार्म में ऊपर दी गई जानकारी के भरने के बाद सभी जरूरी दस्तावेजों की कॉपी के साथ फार्म को पोस्ट ऑफिस/ बैंक में जमा कराना होगा।